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Manish Sisodia Bail: दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत मिल गई है. न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया.
7 महीने बाद जेल से रिहा होंगे सिसोदिया
मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) की जमानत पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट की पीठ ने कहा कि मनीष सिसोदिया को लंबे समय से जेल में रखा गया है. बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है. अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है. बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में आरोपी हैं. वह 17 महीने बाद जेल से रिहा हो रहे हैं. सिसोदिया फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं.
इन शर्तों पर होंगे रिहा
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) के सामने कुछ शर्तें भी रखीं हैं. कोर्ट ने कहा है कि हम जमानत तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ अहम बातों को ख्याल रखना होगा.
- मनीष सिसोदिया जेल से बाहर रहते हुए इस केस से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
- मनीष सिसोदिया किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करेंगे.
- मनीष सिसोदिया देश छोड़कर नहीं जा सकते, उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा.
- जमानत पर रहते हुए मनीष सिसोदिया को हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी.
आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल
मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Bail) को बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा “17 महीनों के लंबे इंतजार के बाद हमें यह जीत मिली है। मैं पीएम मोदी और बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि वे कब तक बदले की राजनीति करते रहेंगे? यह (SC का आदेश) ‘तानाशाही’ सरकार पर जोरदार तमाचा है.
दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, “आज सत्य की जीत हुई है, दिल्ली के छात्रों की जीत हुई है…उन्हें इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी.”
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