Patanjali: बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पतंजलि की सोनपापड़ी के परीक्षण में फेल होने पर उत्तराखंड के पिथोरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक सहायक प्रबंधक सहित तीन लोगों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही तीनें पर जुर्माना भी लगाया है.
6 महीने की हुई जेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह की अदालत ने शनिवार को पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और दुकानदार लीलाधर पाठक को 6 महीने का कारावास की सजा सुनाई है. शनिवार को हुई सुनवाई के बाद, अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 के तहत तीनों को क्रमशः छह महीने की कैद और 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.
5 साल पहले फेल हुई थी सोनपापड़ी
2019 में पिथौरागढ़ के बिरीनाग के मुख्य बाजार में लीला धर पाठक की दुकान से पतंजलि (Patanjali) नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के नमूने एकत्र किए गए. जांच में सोन पापड़ी के सैंपल मानकों के विपरित पाए गए और फेल हो गए. जिला खाद्द सुरक्षा अधिकारी ने दुकानदार लीलाधर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजली के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मामले दर्ज किया.
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