Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 फरवरी) को अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह स्कीम आरटीआई का उल्लंघन है. साथ ही कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दिया है. शीर्ष अदालत ने 6 मार्च तक एसबीआई से इस बॉन्ड की जानकारी देने के लिए भी कहा है.
चार याचिकाएं हुई थी दाखिल
बता दें कि केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) की वैधता पर सवाल उठाते हुए चार याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिसपर कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में सुनवाई की थी और नवंबर में इसपर अपना फैलसा सुरक्षित रख लिया था. आज सीजेआी डी वाई चंद्रचुड़ की बेंच ने इसपर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में दो फैसले हैं, लेकिन निष्कर्ष एक है. उन्होंने कहा कि बेंच का फैसला एकमत है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
- चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक.
- यह आरटीआई का उल्लंघन है.
- एसबीआई सभी पार्टियों से मिले चंदे की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को दे.
- चुनाव आयोग 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे.
- जो बॉन्ड अभी कैश नहीं हुए, राजनीतिक दल उसे बैंक को वापस करें.
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