NEET UG 2024 Controversy: NEET परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. तेलंगाना के अब्दुल्ला मोहम्मद फैज द्वारा दाखिल इस याचिका में NEET परीक्षा के परिणाम को रद्द घोषित कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है. इसके अलावा याचिका में परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की SIT जांच की भी मांग की गई है. साथ ही कहा गया है कि 4 जून 2024 को आए नतीजों के आधार पर होने वाली काउंसिलिंग रोका जाए.
रिजल्ट में हुआ घोटाला
दरअसल, इस बार के नीट परीक्षा के परिणाम में घपले की आशंका जताई जा रही है. इसके पीछे कई कारण हैं. पहली तो ये कि चुनाव के नतीजों वाले दिन यानी 4 जून को ही नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया. जबकि यह 10 दिन बाद यानी 14 जून को जारी होना था. इसके बाद रिजल्ट में भी कई गड़बड़ियां दिखीं. पता चला कि 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिले हैं. सब के सब टॉपर बन गए हैं. इस सभी स्टूडेंट्स को 720 में से पूरे 720 नंबर मिले हैं.
सुप्रीम कोर्ट में हुए कई PIL दाखिल
जब इसपर सवाल उठा तो एनटीए ने कहा कि करीब 1600 बच्चों को NEET Grace Marks Rule का फायदा दिया गया है. एनटीए ने बताया कि परीक्षा (NEET UG 2024) में छात्रों का कुछ समय बर्बाद हुआ जिसके कारण उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं. इस बीच यह भी सामने आया कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर निकले हैं. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक कई पीआईएल दाखिल होने लगे. यहां तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को संसद में उटाने की बात कही है.
इससे पहले 8 जून को उच्च शिक्षा विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सिर्फ 6 सेंटरों में गड़बड़ी हुई है. साथ ही बताया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,500 से अधिक अभ्यर्थियों के परिणामों की समीक्षा के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है.
Also Read-
इस चुनाव में RSS ने सिखाया BJP को सबक, जेपी नड्डा की यह गलती पड़ गई भारी
पानी की किल्लत से जूझते दिल्लीवासी, अब सरकार ने उठाया ये कदम