SC on VVPAT

SC on VVPAT: VVPAT की पर्चियों से EVM के वोटों के मिलान की मांग

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SC on VVPAT: चुनाव में वीवीपैट मशीन की पर्चियों की गिनती कराने वाली मांग करने वाली याचिका पर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई हुई. जिसके बाद सुप्रिम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. दरअसर, चुनाव में EVM के सभी वोटों की गिनती VVPAT मशीन की पर्चियों से कराने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल हुई थी. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी.

अरुण कुमार ने दाखिल की याचिका

वकील और एक्टिविटिस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि ईवीएम में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों की कराई जाए. गौरतलब है कि अब तक निर्वाचन क्षेत्र के रैंडम 5 ईवीएम का ही वीवीपैट से मिलान होता है. याचिका में कहा गया है कि सिर्फ 5 के बजाए सभी वीवीपैट की गणना होनी चाहिए.

याचिका में हुई यह मांग

कोर्ट में दाखिल याचिका में वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरिफाई करने का मौका देने की भी मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि चुनाव में गड़बड़ी की कोई आशंका न रहे. साथ ही याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए लगभग 5 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि अभी केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन होता है. इसके अलावा याचिका में वीवीपैट की पर्चियों की पुष्टि बारी-बारी से कराने के चुनाव आयोग के अगस्त 2023 के निर्देश को निरस्त कराने की मांग की गई है.


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