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कौन करता है नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, कैसे लगती है आखिरी मुहर, जानिए सबकुछ

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ECI: शनिवार (9 मार्च) को पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण गोयल ने चुनाव आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया. पंजाब काडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण गोयल ने ऐसे वक्त पर चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया है, जब कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है. इसके पहले पीछले महीने ही दूसरे चुनाव आयुक्त अनूप पांडे भी रिटायर हुए हैं.

बता दें कि चुनाव आयोग (ECI) में 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं. ऐसे में अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद तीन सदस्यों वाले चुनाव आयोग में अब केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बचे हैं.

कैसे होगी नई नियुक्ति

इस बीच अब खबर आ रही है कि 15 मार्च को दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी. बता दें कि नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होगी. इसमें पीएम मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विपक्ष का एक नेता शामिल होंगे. इसके बाद आखिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर मोहर लगाएंगी.

कांग्रेस नेता ने दाखिल की याचिका

वहीं, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. इस याचिका में मांग की गई है कि नए कानून के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्त न होने दी जाए. जया ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयुक्त में सभी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए. जया ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समीति का गठन होना चाहिए, जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI), प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हों.

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