Gyanvapi Case

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Gyanvapi Mosque Case: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (1 अप्रैल) को ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने के भीतर हिंदू भक्तों द्वारा चल रही पूजा- पाठ को रोकने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 31 जनवरी के आदेश के चलते नमाज प्रभावित नहीं हुई है. सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है.

जारी रहेगी पूजा

भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ (Dhananjaya Y Chandrachud) की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा कि तहखाने का प्रवेश दक्षिण से और मस्जिद का उत्तर से है. दोनों (मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्ष) एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं. ऐसे में फिलहाल पूजा और नमाज दोनों अपनी-अपनी जगह जारी रहें.

पूजा पर रोक लगाने की हुई थी मांग

सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत ने आदेश लागू करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया, लेकिन सरकार ने उसे तुरंत लागू कर दिया. हाई कोर्ट ने भी हमें राहत नहीं दी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा पर तुरंत रोक लगाई जाए.

जुलाई में होगी विस्तार से सुनवाई

अदालत ने निर्देश दिया कि शीर्ष अदालत के किसी भी अगले आदेश के बिना साइट पर यथास्थिति बनी रहेगी, किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. इसने उस फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसने हिंदू भक्तों को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति दी थी, यह संकेत देते हुए कि मामले की विस्तार से सुनवाई जुलाई में होगी.

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