Sandeshkhali Case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म मामले की CBI जांच के आदेश दिया है. मामले में टीएमसी के तीन नेता- शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार आरोपी हैं. बता दें कि इन तीनों पर आरोप है कि ये लोग संदेशखाली में महिलाओं के साथ लंबे समय से गैंगरेप कर रहे थे और गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे. इस केस में पुलिस ने अब तक शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, शाहजहां समेत कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है.
कोर्ट ने दिए ये आदेश
हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने सुनवाई में कहा कि संदेशखाली में जमीन कब्जाने और महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबाआई जांच होगी. साथ ही कोर्ट ने सीबाआई को मछली पालन के लिए कृषि भूमि के अवैध रूपांतरण पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
मामले को बताया शर्मनाक
इससे पहले 4 अप्रैल को हुई सुनवाई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि संदेशखाली (Sandeshkhali Case) का 1 % सच भी शर्मनाक है और इससे महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में पश्चिम बंगाल की छवि खराब हो जाएगी. कोर्ट ने कहा था कि पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100 प्रतिशत जिम्मेदार है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि यह लोगों की सुरक्षा का मामला है.
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