Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुखयमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार (13 मई ) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
शीर्ष अदालत का कहना है कि उसके पास केजरीवाल से सीएम पद से हटने के लिए पूछने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में गिरफ़्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा कि कोर्ट इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले में दख़ल नहीं दे सकती. खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में कोई क़ानूनी अधिकार नहीं है.
उपराज्यपाल दखल दे सकते हैं: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल चाहते हैं, तो वे इस मामले में दख़ल दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा. गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गिरफ़्तार किया था.फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को देखते हुए उन्हें अंतरिम ज़मानत दी है. लेकिन केजरीवाल को एक जून को फिर जेल जाना होगा.
इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह फ़िलहाल ज़मानत पर हैं. अरविंद केजरीवाल ने गिरफ़्तारी के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया था.
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