दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. अब उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश आया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ये आदेश दिया है.
17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश
बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पांच बार समन के बाद मुख्यमंत्री ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे. इस पर ईडी ने दिल्ली की अदालत का रुख किया था. ईडी की अर्जी पर अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया है. वहीं, कोर्ट के समन पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अदालत के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे. हम अदालत को सूचित करेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कैसे अवैध थे.
ईडी के समन को बताया गैरकानूनी
मालूम हो कि दो फरवरी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में पांचवीं बार ईडी के समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे. इससे पहले उन्होंने 18 जनवरी, तीन जनवरी, दो नवंबर और 22 दिसंबर को जारी किए गए चार समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था.
केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट हैं
ईडी ने कोर्ट में याचिका देते हुए कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल पब्लिक सर्वेंट हैं और उन्हें जो समन भेजा जा रहा है उसकी तामील नहीं कर रहे हैं. ईडी की तरफ से भेजे गए समन को सीएम केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी गैर कानूनी बताता रही है. ऐसे में ईडी इस मामले को कोर्ट तक ले गई और अब ये आदेश जारी किया गया है.
इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि शराब घोटाला पूरी तरह से झूठा है. आप की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि एक चवन्नी अभी तक नहीं निकाल पाए हैं. बीजेपी ये नकारात्मक राजनीति कर रही है. वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी शासित केंद्र की सरकार अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहती है.