Delhi Excise Policy Case: BRS नेता के. कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है. अब कोर्ट 1 अप्रैल को के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी.
के. कविता ने कोर्ट से मांगी थी जमानत
गौरतलब है कि ईडी ने के. कविता को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था. वहीं के. कविता ने कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी. इसके लिए उन्होंने अपने बेटे की बोर्ड परीक्षा का हवाला दिया था. बता दें कि के. कविता को मंगलवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की हिरासत पूरी होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था, यहां से उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया. इस दौरान के कविता ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है बल्कि पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का मामला है. यह एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है.
CCTV फुटेज रखे जाए सुरक्षित
राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान के.कविता के वकील ने कहा कि ईडी जो पूछताछ कर रही है, उसकी CCTV फुटेज सुरक्षित रखी जाए. वहीं, ईडी ने कहा कि के. कविता बहुत प्रभावशाली हैं, ऐसे में वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं. वो सबूतों के नष्ट कर सकती हैं और मौजूदा जांच को प्रभावित कर सकती हैं.
BRS अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा तीन दिन की हिरासत पूरी करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश कावेरी बवेजा के सामने पेश किया गया. ED ने अदालत से कविता को जेल में रखने का अनुरोध करते हुए कहा कि आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है.
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