बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख़्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को 36 साल पुराने फर्जी गन लाइसेंस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है. मुख़्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. उम्र कैद के साथ ही अंसारी पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. मालूम हो कि इस मामले में मुख़्तार अंसारी के खिलाफ 1997 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.
आईपीसी की धारा 428, 467, 468, 120बी व आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मुख्तार पर आरोप सिद्ध होने पर दोषी माना था. इस दौरान बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी भी अदालत में हाजिर हुआ. पिछले डेढ़ सालों में मुख्तार अंसारी को आठवें मामले में सजा सुनाई गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में भी मुख्तार को उम्रकैद की सजा हुई थी.
रुंगटा प्रकरण में सजा पर है रोक
एमपी-एमएलए कोर्ट ने रुंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने के आरोप में मुख्तार अंसारी को 15 दिसंबर 2023 को पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ मुख्तार अंसारी की ओर से हुई अपील हुई. 16 जनवरी 2024 को प्रभारी जिला जज की कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी। रोक के खिलाफ अपील पर अभी सुनवाई चल रही है.