Lok Sabha Elections News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (1 अप्रैल) को कांग्रेस के 3500 करोड़ की टैक्स डिमांड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फटकार लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को SC ने दिया सख्त निर्देश
कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी आश्वस्त करते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा. हम चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते. गौरतलब है कि कांग्रेस को 29 मार्च को आयकर विभाग से पहला नोटिस मिला था. जिसमें करीब 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी. यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है. इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल हैं.
कांग्रेस के खातों से निकाले गए 135 करोड़
पिछले हफ्ते ही कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिस दिया था, जिसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की डिमांड की गई. टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही वसूल लिए हैं.
विपक्ष ने उठाए मोदी सरकार पर सवाल
चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस नोटिस पर विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए. कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कार्रवाई चुनाव से ठीक पहले इसलिए की जा रही कि विपक्ष को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए.
कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है. कर अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिये हैं.
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