UP Police Paper Leak: यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मास्टरमाइंड की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर दी है. हालांकि पुलिस सिपाही भर्ती मामले में जमानत के बाद भी राजीव नयन मिश्रा जेल से बाहर नहीं आ सकेगा. क्योंकि इससे पहले प्रयागराज जिला कोर्ट ने इसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. जिसके बाद आरोपी इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की.
इस मामले में नहीं मिली है जमानत
राजीव नयन मिश्रा को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जमानत मिली है. लेकिन उसे आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में राहत नहीं मिली है. जिस कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता स्वाति अग्रवाल ने कोर्ट में दलील दी है कि गौतमबुद्ध नगर में पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है. सह-आरोपियों के बयानों से उसका नाम प्रकाश में आया है. वह निर्दोष है. इसी मामले में प्रमोद कुमार पाठक, मोनू श्रम उर्फ मोनू पंडित समेत अन्य अभियुक्तों को को जमानत मिल चुकी है. इसलिए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राजीव नयन की जमानत याचिका स्वीकार कर कर लिया.
एसटीएफ ने किया था गिरफ्तार
इसी साल 2024 में 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी. लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के बाद शासन ने परीक्षा को रद्द कर दिया था. एसटीएफ मेरठ की यूनिट ने मास्टरमाइंड राजीव ने मिश्रा को भी गिरफ्तार किया था. बता दें कि वह प्रयागराज के मेजा के ग्राम अमोरा का रहने वाला है.
एसटीएफ ने गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर 39 थाने में राजीव नयन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. पेपर लीक मामले में गिरोह के सह अभियुक्तों प्रमोद कुमार पाठक, मोनू पंडित, मोहन उर्फ मोना, गौरव चौधरी, आशीष पालीवाल, अखिलेश और राहुल की गिरफ्तारी के बाद राजीव नयन मिश्रा का नाम सामने आया था.
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