Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारीज कर दिया है. ऐसे में सातवें चरण का मतदान खत्म होते ही 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित है. इस एक्टेंशन याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है.
एक जून खत्म हो खत्म रही ज़मानत
गौरतलब है कि केजरीवाल दिल्ली की रद्द हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम ज़मानत पर बाहर हैं. एक जून को उनकी ज़मानत ख़त्म हो रही है. अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार करने के लिए अंतरिम ज़मानत मांगी थी. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद वो तिहाड़ से बाहर आए थे. मालूम हो कि केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ़्तार किया था.
दी गई थी ये दलील
इससे पहले सीएम केजरीवाल की ओर से कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उसमें डॉक्टर की सलाह संलग्न करते हुए कहा गया था कि हिरासत के दौरान उनका छह-सात किलो वजन कम हुआ है और अचानक घटे वजन व सेहत संबंधी अन्य दिक्कतों को देखते हुए उन्हें पेट-सीटी (पीइटी-सीटी)स्कैन सहित कई चिकित्सीय जांचे कराने की जरूरत है जिसमें पांच – सात दिन का समय लगेगा.
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