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Yogi Gov Scolded by SC: यूपी की योगी सरकार को बुल्डोजर चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए गिरा दिया था. उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के रुख पर नाराजगी भी जताई है. कोर्ट ने कहा कि आप रातों रात किसी का मकान नहीं गिरा सकते हैं. कोर्ट ने सवाल किया कि आप कानून का पालन किए बिना किसी के घर को कैसे ध्वस्त कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकारा (Yogi Gov Scolded by SC)
भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 2019 में सड़क चौड़ी करने के लिए एक परियोजना के लिए मकान गिराए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा कि महाराजगंज जिले में अवैध तरीके से मकान गिराने से संबंधित मामले की जांच कराई जाए.
पीठ ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बुल्डोजर लेकर आएं और रातों रात किसी का मकान गिरा दें. आप कानून का पालन किए बिना या नोटिस दिए बिना किसी के घर में घुसकर उसे कैसे ध्वस्त कर सकते हैं.
कोर्ट ने दिए ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट (Yogi Gov Scolded by SC) ने राज्य सरकार को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरु करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि इस आदेश को एक महीने के भीतर लागू किया जाना है. पीठ ने यह भी कहा कि ये साफ है कि विध्वंस कानून के अधिकार के बिना और मनमानी तरीके से किया गया.
पीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने बताया कि ये विध्वंस केवल इसलिए किया गया क्योंकि उसने समाचार पत्र की रिपोर्ट में सड़क निर्माण में अनियमितताओं को चिह्नित किया था. राज्य द्वारा इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और निजी संपत्ति से निपटने के लिए कानून का पालन किया जाना चाहिए.
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