Sanjay Singh Bail: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आखिरकार मंगलवार को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है. वह दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में थे. इसका मतलब है कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए वो पार्टी के तरफ से प्रचार कर सकेंगे.
जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने मंगलवार को संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर आप नेता को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या संजय सिंह को और कुछ समय के लिए हिरासत में रखने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह की हिरासत की जरूरत है तो लंच ब्रेक के बाद इससे उसे अवगत कराया जाए.
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि आप नेता संजय सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं और उनके खिलाफ दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। इन आरोपों की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है.
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