Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 3 मई को अहम टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह आगामी चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दलीले सुनने पर विचार कर सकता है.
क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, “ईडी की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर बहस और उसके बाद आबकारी नीति मामले में उनकी रिमांड में समय लग सकता है. ऐसी स्थिति में कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर दलीलें सुन सकता है.”
इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal Bail) यह न मानें कि कोर्ट जमानत दे ही देगी. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ती की पीठ ने कहा कि हम बेल दे भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हम हर पक्ष के लिए यहां मौजूद हैं और इसके लिए किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए.
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