Loksabha Election 2024

Loksabha Election 2024: देश में आचार संहिता लागू होने के बाद भी PM मोदी धड़ल्ले से चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं.

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Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है. 7 फेज में होने वाला लोकसभा चुनाव 43 दिन चलेगा. मतदान 19 अप्रैल से शुरु होगी और 1 जून तक चलेगी. इसके बाद 4 जून को नई सरकार का ऐलान हो जाएगा. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू कर दी गई है. इस दौरान देश में धारा-144 लागू रहेगी. जिसका मतलब है कि अब कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर सकती है. साथ ही कहीं भी चार या चार से ज्यागा लोग बिना मंजूरी लिए इकट्ठा नहीं हो सकते हैं.

PM मोदी अभी भी कर रहे प्रचार

आचार संहिता लागू होने के बाद भी PM मोदी धड़ल्ले से चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं. जगह-जगह मोदी की गारंटी के बैनर्स लगे हुए हैं. उन्हें अभी तक नहीं हटाया गया. इसके अलावा आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च को पीएम का एक व्हाट्सऐप मैसेज मतदाताओं तक पहुंचा, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं गई थीं.

कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग

इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है. अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर कांग्रेस ने कहा, “लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आचार संहिता लागू हो चुकी है. लेकिन PM मोदी चुनावी नियमों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. वे चुनावी प्रचार में सारी मर्यादाएं लांघ रहे हैं. PM मोदी के खिलाफ चुनावी नियमों के उल्लंघन की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही. ऐसे में देश की जनता जानना चाहती है कि चुनाव आयोग पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाला है? देश इंतजार में है. चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए.”

क्या कहता है आचार संहिता का नियम?

चुनाव आचार संहिता के नियम के मुताबिक, देश में आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. साथ ही सरकारी बंगले, सरकारी गाड़ी या सरकारी विमान को चुनाव प्रचार के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा. आचार संहिता के दौरान सरकार किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास नहीं कर सकती है. कोई भी राजनीतिक दल किसी भी स्थान पर अपने प्रचार के लिए होर्डिंग या बैनर नहीं लगा सकते हैं. इसके अलावा देश में रैली करने के पहले किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी या राजनेता को पुलिस से अनुमति लेनी होगी.


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