Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो शराब नीति से जुड़े मामले में अदालती सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अपने सोशल मीडिया से हटाएं. साथ ही जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की खंडपीठ की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को निर्देश दिया कि जब भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग उनके संज्ञान में आए तो वो इसे हटा दें.
अदालत ने कई अन्य सोशल मीडिया हैंडलों को भी वीडियो हटाने का निर्देश दिया. अदालत ने वकील वैभव सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. उल्लेखनीय है कि वीडियो 28 मार्च का है, जब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार अदालत में पेश किए जाने पर केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित किया था.
वकील वैभव सिंह ने दायर की याचिका
याचिका दायर करने वाले वकील वैभव सिंह ने तर्क दिया कि केजरीवाल द्वारा उक्त तारीख पर कोर्ट को संबोधित करने के बाद, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने अदालत की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग की और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया.सुनीता केजरीवाल ने एक एक्स यूजर द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी रीपोस्ट किया.
सिंह ने तर्क दिया कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग “अदालतों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021” के तहत निषिद्ध है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है.उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो पोस्ट करना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा है.