Baba Ramdev In SC: बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में बाबा रामदेव और उनकी कंपनी को फटकार लगाई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया.
माफ़ीनामे से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट
गौरतलब है कि भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ ये सुनवाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर हो रही थी. जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हम माफ़ीनामे से संतुष्ट नहीं हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल तक टाल दी है. इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पंतजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था. उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है.
कोर्ट ने माफ़ी को किया अस्वीकार
’पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण की माफ़ी को अस्वीकार करते हुए हलफ़नामा दाख़िल कर अदालत की अवमानना मामले में जवाब देने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि रामदेव के ख़िलाफ़ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए?
पतंजलि के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामदेव और बालाकृष्ण के दूसरी बार दिए हलफ़नामे पर कहा कि हमें दरियादिल नहीं बनना है. सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर एक्शन ना लेने के लिए उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि क़ानून के तहत कार्रवाई करने की बजाय राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी केंद्र को ये सूचित करती रही कि उसने दिव्य फार्मेसी को चेतावनी दी है.
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