CM Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब जल्दी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ईडी के दखल के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है. उल्लेखनीय है कि शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 1 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी. उसके बाद केजरीवाल की जमानत वाले फैसले को ईडी ने सु्प्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने ये आदेश दिया. अवकाश पीठ ने कहा कि जब तक हम मामले में सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा. वहीं ईडी की ओर से दी गई दलील में कहा गया कि, निचली अदालत में हमको बात रखने का मौका ही नहीं मिला. ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि अदालत का आदेश अभी तक अपलोड नहीं किया गया है. हमें जमानत का विरोध करने के लिए समय नहीं मिला है.
ईडी ने मांगा था अदालत से समय
बता दें कि कहा ये भी जा रहा है कि, ईडी नहीं चाहती की केजरीवाल को जमानत मिले, इसिलिए गुरुवार को ईडी ने कोर्ट से जमानत बॉन्ड पर साइन करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा, ताकि वो आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सके, लेकिन उसकी इस दलील को खारिज कर दिया गया था. जिसके बाद ही ईडी ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही थी. वहीं अदालत के आज के फैसले के बाद साफ हो जाता है जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती केजरीवाल का जेल से बाहर आ पाना संभव नहीं होगा.
गौरतलब है कि, ईडी ने शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. ईडी ने मामले में उनसे पूछताछ के लिए उन्हें 9 बार समन भेजे थे, लेकिन दिल्ली के सीएम ने एक का भी जवाब नहीं दिया गया था.