SC Rebukes Tamil Nadu Governor

SC Rebukes Tamil Nadu Governor: SC ने तमिलनाडु के राज्यपाल की लगाई क्लास

Share this news :

SC Rebukes Tamil Nadu Governor: गुरुवार (21 मार्च) को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी है. राज्यपाल आरएन रवि ने वरिष्ठ डीएमके नेता के पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यह संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा. इसे लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्यपाल के व्यवहार से गंभीर रूप से चिंतित हैं. वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं.

CJI चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल से किया सवाल

सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आपके गवर्नर क्या कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है और राज्यपाल का कहना है कि वह उन्हें शपथ नहीं दिलाएंगे. हमें कुछ गंभीर टिप्पणियां करनी होंगी. कृपया अपने राज्यपाल को बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है.

आगे CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने ने कहा कि राज्यपाल यह कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद, मंत्री के रूप में उनका दोबारा शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा? साथ ही सीजेआई ने कहा कि जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी दोषसिद्धि पर रोक लगाता है, तो राज्यपाल को अन्यथा कहने का कोई अधिकार नहीं है.

ये है पूरा मामला

बता दें कि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में के पोनमुड़ी को दी गई तीन की सजा पर रोक लगा दी. पिछले साल दिसंबर में मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिससे विधायक और मंत्री के रूप में उनकी तत्काल अयोग्यता हो गई.


Also Read-

Gaurav Bhatia: बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के साथ मारपीट पर मचा बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा बार एसोसिएशन को जारी किया नोटिस

“कंपटीशन चल रहा है कि कौन अपना स्तर ज्यादा गिराएगा” , जानें क्यों कहा अखिलेश ने ऐसा?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *